राष्ट्रीय
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला बकरीद पर कुर्बानी नियमों पर सख्त चेतावनी जारी


दिल्ली सरकार ने बकरीद के अवसर पर पशु कुर्बानी को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं जैसे गाय। बछड़ा और ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी होगी। ऐसे मामलों में सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कानून का सख्ती से पालन हो सके।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों। सड़कों। गलियों या खुले इलाकों में नहीं की जा सकेगी। केवल निर्धारित और अधिकृत स्थलों पर ही अनुमति दी जाएगी। कपिल मिश्रा ने कहा कि अवैध पशु खरीद बिक्री और अवैध परिवहन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाए। नियमों के उल्लंघन को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।

मंत्री कपिल मिश्रा ने पशु कल्याण कानूनों के सख्त पालन पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक कर्तव्य भी है। सरकार चाहती है कि बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। साथ ही किसी भी तरह की अव्यवस्था या पशु क्रूरता को रोका जाए। अवशेषों के निस्तारण के लिए भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि स्वच्छता बनी रहे और पर्यावरण प्रभावित न हो।
सरकार ने संबंधित विभागों को पूरे त्योहार के दौरान विशेष निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस। नगर निगम और पशु विभाग को मिलकर काम करने को कहा गया है। अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा। सरकार का दावा है कि इन कदमों से कानून व्यवस्था मजबूत होगी और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखेगा और नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए सख्ती बरतेगा।